एसजीसीसीआई द्वारा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 पर कार्यक्रम आयोजित

जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों और व्यापारियों को विभिन्न फॉर्मों की जानकारी प्रदान की

एसजीसीसीआई द्वारा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 पर कार्यक्रम आयोजित

सूरत। सधर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्यमियों और व्यापारियों को इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय मेवावाला ने कहा कि यह योजना व्यापारियों के लिए राहतकारी कदम है, जिससे वे बिना अतिरिक्त जुर्माना दिए अपने कर मामलों को निपटा सकते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक बोझ कम होगा बल्कि व्यापार संचालन भी सरल और पारदर्शी बनेगा।

इस कार्यक्रम में राज्य कर उप आयुक्त ए.के. करंजिया (रेंज - 15, सूरत), बी.बी. उपाध्याय (रेंज - 17, सूरत), सहायक आयुक्त के.डी. मोजिद्र (यूनिट 64, सूरत) और जे.एम. काकडिया (यूनिट 57, सूरत) ने भाग लिया और उद्यमियों, व्यापारियों एवं करदाताओं को इस योजना के लाभों और क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया।

अधिकारियों ने योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार बाताए।  यह योजना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए जुर्माने में बड़ी राहत प्रदान करती है, जिससे उन्हें लंबित कर मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा। जिन व्यापारियों ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए 30 नवंबर, 2021 से पहले कर रिटर्न दाखिल किया है, वे आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट)  का लाभ उठा सकेंगे।

यदि किसी व्यापारी का रिटर्न निरस्त कर दिया गया था, लेकिन वह 30 दिनों के भीतर रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे भी आईटीसी के लिए पात्रता मिलेगी।

यदि व्यापारी धारा 128 ए और नियम 164 के तहत अपने रिटर्न को संशोधित करते हैं और उचित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में राहत मिलेगी। धारा 16(4) के अंतर्गत सुधार के लिए आवेदन अनिवार्य होगा। व्यापारियों को 8 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन करना होगा ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें।

जीएसटी एसपीएल-01 और एसपीएल-02 के लिए आवेदन 30 जून 2025 तक जमा किया जाना चाहिए। जीएसटी एसपीएल-03 के लिए तीन महीने के भीतर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होगी। जीएसटी एसपीएल-06 के लिए ऑर्डर जारी करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं रखी गई है।

इस अवसर पर सूरत के व्यापारिक संगठनों, टैक्स कंसल्टेंट्स और उद्यमियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और जीएसटी से संबंधित अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया।