राजकोट : टीआरपी गेम जोन आग हादसा, हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को दी जमानत
जमीन मालिक सहित अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी
राजकोट के टीआरपी गेम जोन आग हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने आरोपियों तीन सरकारी कर्मचारियों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निगम के एटीपी राजेश मकवाना और पूर्व एटीपी गौतम जोशी को जमानत दे दी है। हालांकि, आरोपी मनसुख सागठिया, इलेश खेर, इंजीनियर जयदीप चौधरी, जमीन मालिक आरोपी अशोकसिंह जडेजा और किरीटसिंह जडेजा की जमानत खारिज कर दी गई है।
इतिहास की सबसे दुखद आग की घटना राजकोट में हुई थी। जिसमें 27 निर्दोष लोग मारे गये थे। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार था। टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने टीआरपी गेम जोन के मालिक युवराज सिंह, प्रकाश सोलंकी व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308, 337, 338 व 114 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस की अपराध शाखा ने करीब 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
आगजनी मामले में हत्या का आरोप निलंबित टीपीओ मनसुख धनाभाई सागठिया पर पिछले 10 सालों में 10.55 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार से हासिल करने का आरोप लगने के बाद ट्विन टावर्स में उनके भाई के नाम पर खरीदे गए दफ्तर की तलाशी ली गई, जहां 3 करोड़ रुपये नकद और सोने चांदी के आभूषण समेत 18 करोड़ रुपये के मुद्दा माल मिले। इस प्रकार 28 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार सामने आया था।