सूरत : छोटे कपड़ा कारोबारी व्यापार एवं इन्वेस्टमेन्ट सतर्क होकर करें : नरेन्द्र साबू
एसएमए की साप्ताहिक मीटिंग में जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटी एवं डाक्यूमेंटेशन पर जानकारी दी
सूरत मर्कनटाइल एसोसिएशन की 184वीं नियमित साप्ताहिक समस्या समाधान मीटिंग का आयोजन व्यापारी भाईयों की निःस्वार्थ सेवा में दिनांक 29 सितम्बर 2024 रविवार को प्रातःकाल 9.30 से 10.30 बजे तक माहेश्वरी भवन, बोर्ड रुम पहला माला पर सीटी लाइट के प्रांगण में "एस एम ए" प्रमुख नरेन्द्र साबू व उनकी पूरी पंच पैनल एवं कोर कमेटी टीम की अगुवाई में आयोजित की गई है।
इस सप्ताह की मीटिंग में 92 व्यापारी भाईयों की सादर उपस्थिति रही और 21 आवेदन पत्र समस्या समाधान हेतु पर सुनवाई हुई, जिसमें से 2 आवेदन का समाधान तुरंत बातचीत द्वारा किया तथा शेष आवेदन पंच पैनल एवं लीगल टीम को सौंप दिये गये हैं, जो कि समयानुसार समाधान प्रक्रिया में आ जायेंगे। मीटिंग में चर्चा का मुख्य विषय 10 दिन पहले सूरत से बेंगलुरु जो माल चालान हुआ था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चित्रदुर्ग और बेल्लारी में उस माल को स्टेट जीएसटी डिपार्टर्मेंट ने रोक लिया था। उसमें सिर्फ डाक्यूमेंटेशन में गलती के कारण उस पर 32 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी।
अंत में अपने अध्यक्षीय संबोधन में नरेंद्र साबू ने बताया कि वित्तीय आयोजन करना जरूरी है। आपकी कमाई हुई पूंजी को डायवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। सूरत में 80 प्रतिशत टेक्सटाइल व्यापारियों का छोटा व्यापार है और उसमें रिस्क ज्यादा रहती है तो उन्हें अपनी आमदनी का साधन और भी रखना चाहिए और आज शेयर बाजार जिस मुकाम पर पहुंच गया है। आप लोग बहुत सोच समझकर सही दिशा निर्देशन में अपना इन्वेस्टमेंट करें। मीटिंग का समापन स्वादिष्ट शानदार अल्पाहार के साथ सम्पन्न हुआ।
मीटिंग में "एसएमए" परिवार के अशोक गोयल, राजीव उमर,राजकुमार चिरानिया,मनोज अग्रवाल, दुर्गेश टिबडेवाल, मनोज अग्रवाल, राजेश गुरनानी, संदीप गुप्ता, रामकिशोर बजाज, संजय अग्रवाल,केवल भाई असीजा,गौरव भसीन, मुकेश अग्रवाल आदि सदस्यों की सादर उपस्थिति में समपन्न हुईं है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट अतीत शाह ने जीएसटी एवं उसके रिफंड पर प्रकाश डाला
इस संदर्भ में शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अतीत शाह को संगठन ने सादर आमंत्रित किया था। उन्हें पूरी समस्या बताई तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारी व्यापारी भाईयों को दी हैं, उसमें अगर यह सब सावधानी रखें तो इस तरह की तकलीफ से बचा जा सकता है। माल की आवाजाही के दौरान किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और ई चालान-बिल के महत्व और जीएसटी अधिकारी द्वारा वाहन पकड़े जाने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट अतीत शाह ने कपड़ा बाजार पर जीएसटी और उसके रिफंड के बारे में जानकारी दी। आपने बताया कि ई वे बिल और बिल इन्वॉयस जरूरी है अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का व्यापार है तो आपको ही इनवॉइस जरूरी है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपके पास होना जरूरी है। आपने यह भी बताया कि राज्य सरकारों की स्टेट जीएसटी डिपार्टर्मेंट छोटी से छोटी गलतियों पर 200 परसेंट तक की पेनाल्टियां लग रही है तो ऐसे में आप सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर कोई भी तकलीफ आती है तो पैसा भर के अपील में जा सकते हैं और सरकार उसे बाद में माफ कर देती है।