अहमदाबाद: बिना एनओसी और बीयू के फिर खुलेंगे फूड कोर्ट-रेस्तरां, लोगों की जान जोखिम में!

फूड कोर्ट और रेस्तरां के संचालकों को एक महीने के भीतर फायर एनओसी और तीन महीने के भीतर बीयू की अनुमति प्राप्त करनी होगी

अहमदाबाद: बिना एनओसी और बीयू के फिर खुलेंगे फूड कोर्ट-रेस्तरां, लोगों की जान जोखिम में!

राजकोट अग्निकांड के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार अहमदाबाद में फायर एनओसी और बीयू अनुमति रहित संपत्तियों को सील कर दिया गया था। अब, इन सील किए गए फूड कोर्ट और रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक शर्त के साथ। इन फूड कोर्ट और रेस्तरां के संचालकों को एक महीने के भीतर फायर एनओसी और तीन महीने के भीतर बीयू की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

यह निर्णय कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या केवल एक महीने का समय अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है? और क्या तीन महीने का समय बीयू की अनुमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है? क्या यह लोगों की जान को जोखिम में डालकर व्यवसायों को फिर से खोलने का एक तरीका है?

विवादित निर्णय:

अहमदाबाद नगर निगम के इस निर्णय का विरोध हो रहा है। कई लोगों का मानना ​​है कि यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। वे तर्क देते हैं कि एक महीने का समय अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए बहुत कम है, और तीन महीने का समय बीयू की अनुमति प्राप्त करने के लिए भी कम है।

क्या यह सुरक्षित है?

यह स्पष्ट नहीं है कि बिना एनओसी और बीयू के फिर से खोले जाने वाले फूड कोर्ट और रेस्तरां कितने सुरक्षित होंगे। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि फायर एनओसी और बीयू यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि इमारतें आग से बचाव के मानकों का पालन करती हैं। इन अनुमतियों के बिना, इमारतों में आग लगने की स्थिति में लोगों के सुरक्षित निकलने का रास्ता नहीं हो सकता है।

क्या होगा आगे?

यह देखना बाकी है कि क्या अहमदाबाद नगर निगम अपने निर्णय पर कायम रहेगा या नहीं। इस बीच, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिना एनओसी और बीयू के फूड कोर्ट और रेस्तरां में जाने से बचें।

अतिरिक्त जानकारी:

  • अहमदाबाद नगर निगम ने फूड कोर्ट और रेस्तरां के संचालकों को 300 रुपये के स्टांप पेपर पर लिखित में बांड (गारंटी) देने के लिए कहा है।
  • यदि कोई फूड कोर्ट या रेस्तरां एक महीने के भीतर फायर एनओसी या तीन महीने के भीतर बीयू की अनुमति प्राप्त नहीं करता है, तो उसे फिर से सील कर दिया जाएगा।
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