अहमदाबाद : ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन के लिए सीजीडीसीआर जारी करने का सरकार का निर्णय

सीजीडीसीआर में ग्रीन बिल्डिंग को इंसेंटिव एफएसआई आदि प्रोत्साहन को लेकर अधिसूचना जारी

अहमदाबाद : ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन के लिए सीजीडीसीआर जारी करने का सरकार का निर्णय

अहमदाबाद, 6 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा के अनुरूप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देने का जन हितकारी निर्णय किया है। पटेल ने ग्लोबल वॉर्मिंग के मानव जीवन पर हो रहे दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के उम्दा उद्देश्य से राज्य में ग्रीन बिल्डिंगों को प्रोत्साहन देने के लिए समावेशी सामान्य विकास नियंत्रण नियम (सीजीडीसीआर) को नए प्रावधानों के साथ जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

उन्होंने राज्य में एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंगों का निर्माण एवं निर्माण कार्य क्षेत्र में कार्बन एमीशन में कमी लाने वाली ग्रीन बिल्डिंगों को वर्तमान प्रावाधानों से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक लाभ देने के उद्देश्य से सीजीडीसीआर में ग्रीन बिल्डिंगों को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान सुनिश्चित किए हैं।

हाल में केवल एकीकृत आवास मूल्यांकन ग्रीन रेटिंग एजेंसी (जीआरआईएचए) द्वारा प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंगों को ही इंसेंटिव फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) का लाभ मिल रहा है, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार अब जीआरआईएचए के अलावा भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी), ऊर्जा एवं पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व (एलईईडी) जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंगों को भी इंसेंटिव एफएसआई का लाभ देने का निश्चय किया गेया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देश में ऐसी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर उपयोग किए गए चार्जेबल एफएसआई का 7 से 12 प्रतिशत का चार्जेबल एफएसआई मुफ्त देने का भी प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े डेवलपर्स को ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलने वाली बातों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार ग्रीन बिल्डिंग के प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामले में इंसेंटिव एफएसआई की राशि की दुगुनी दर पर दंड वसूल करने का महत्वपूर्ण प्रावधान भी किया गया है।