सूरत : शादी का लालच देकर विक्की 14 वर्ष की नाबालिग को भगा ले गया था, अब 14 वर्ष की सजा हुई है!

सूरत : शादी का लालच देकर विक्की 14 वर्ष की नाबालिग को भगा ले गया था, अब 14 वर्ष की सजा हुई है!

अदालत ने ठुकराया रियायत देने की अपील, कहा समाज के लिए हितकर नहीं है

आज पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र में न्यायाधीश दिलीप पी महीदा ने एक 19 वर्षीय आरोपी को चोकबाजार क्षेत्र में एक 14 वर्षीय लड़की से पांच साल पहले शादी के लालच में एक से अधिक बार भागने के आरोप में सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 14 साल कैद और 10 हजार जुर्माना और ऐसा न करने पर और एक साल की कैद और 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि पांच साल पहले मेहसाणा जिले में वाडरोड के त्रिलोक सोसाइटी के पलासर गांव में रहने वाले 19 वर्षीय निवासी विक्की उर्फ ​​कालू बाबू देसाई ने चोकबाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय बच्ची को शादी के लिए बहला फुसला अपने साथ कर ले गया। आरोपी ने पांच साल पहले बच्ची को अपने साथ को नडियाद, अहमदाबाद में ध्रांगध्रा आदि स्थानों पर ले गया और एक से अधिक बार व्यभिचार किया। उसके बाद लड़की को बस से सूरत ले गया, जहां चोक बाजार पुलिस की सरहद में छोड़ दिया गया और वहाँ से भागने लगा। भागते समय आरोपी पकड़ा गया।
पुलिस ने जब बच्ची को उसके परिवार को सौंप दिया। बच्ची की मेडिकल जांच कराने पर दुष्कर्म की बात सामने आई। इसके बाद आरोपी विक्की उर्फ ​​कालू को तब गिरफ्तार किया गया जब लड़की की मां ने उसके खिलाफ पॉक्स एक्ट का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई। मामले की अंतिम सुनवाई आज हुई। हालांकि, आरोपी के बचाव पक्ष ने मांग की कि आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था और बच्ची अपनी स्वेच्छा से उसके साथ गयी थी। ऐसे में आरोपी को उसकी कम उम्र को देखते हुए बरी कर दिया जाए।  जिसके खिलाफ एपीपी विशाल फल्दू ने सरकार की ओर से कुल 27 दस्तावेजी साक्ष्य, चार प्रमुख गवाहों सहित डॉक्टर और पुलिस गवाह की गवाही ली। जिसमें आरोपी दोषी पाया गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषी के आरोप के साबित होने के बाद अपराधी में आरोपी को 10 साल से कम की सजा देने का कोई कारण नहीं है। साथ नही अदालत ने कहा कि जब आवश्यकता से अधिक दया दिखाई जाती है तो समाज का हित खतरे में पड़ जाता है।
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