सूरत : वक्फ बिल पर सी.आर. पाटिल का बयान, कहा- किसी और की संपत्ति पर दावा करना अनुचित
संसद में पारित नए कानून को बताया ऐतिहासिक कदम
सूरत। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल ने सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ विधेयक पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि, "किसी भी संगठन द्वारा किसी और की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करना और उसे अपनी संपत्ति घोषित कर देना, यह पूरी तरह अनुचित है।"
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ विधेयक में आवश्यक सुधार किए हैं, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है और अब यह कानून का रूप ले चुका है।
सी.आर. पाटिल ने बताया कि सूरत में वक्फ बोर्ड द्वारा नगर निगम की एक पुरानी बिल्डिंग पर स्वामित्व का दावा किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि किस तरह यह कानून जमीन विवाद का कारण बन सकता है। इस मामले में नगर निगम को हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे विवादों से बचने के लिए सरकार ने यह विधेयक लाया।
उन्होंने बताया कि वक्फ विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में कुल 12 घंटे तक व्यापक चर्चा हुई, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विधेयक से जुड़ी ग़लतफहमियों को दूर किया, जिससे संतोषजनक माहौल में यह विधेयक पारित हुआ। अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अब कानून बन चुका है।
इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा कि उनके प्रयासों से यह महत्वपूर्ण सुधार संभव हुआ।
प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत में सी.आर. पाटिल ने बीजेपी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, और यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल है। इस मौके पर उन्होंने अपने निवास पर पार्टी का ध्वजारोहण भी किया।