आरबीआई ने व्यक्तियों, छोटे कारोबारों के व्यावसायिक ऋणों पर पूर्व भुगतान शुल्क हटाने का प्रस्ताव किया

आरबीआई ने व्यक्तियों, छोटे कारोबारों के व्यावसायिक ऋणों पर पूर्व भुगतान शुल्क हटाने का प्रस्ताव किया

 

मुंबई, 21 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के व्यावसायिक ऋणों पर लगाए जाने वाले पूर्व भुगतान शुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया।

मौजूदा मानदंडों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) की कुछ श्रेणियों को व्यक्तिगत कर्जदारों द्वारा व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत फ्लोटिंग दर अवधि ऋणों पर पूर्व भुगतान शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।

आरबीआई के मसौदा परिपत्र में कहा गया, ''टियर-1 और टियर-2 सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसी के अलावा उसके दायरे में आने वाली इकाइयां व्यक्तियों और एमएसई कर्जदारों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए गए फ्लोटिंग दर ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई शुल्क/जुर्माना नहीं लगाएंगे।''

हालांकि, मझोले उद्यमों के मामले में ये निर्देश प्रति कर्जदार 7.50 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सीमा तक लागू होंगे।