गुजरात : आधार-पैन कार्ड में नहीं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि ही पूरी तरह वैध : गुजरात हाईकोर्ट
केवल अस्पताल द्वारा दी गई जन्मतिथि ही मान्य
गुजरात उच्च न्यायालय ने जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, 'आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि पूरी तरह से वैध नहीं होगी।' जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को ही सही तिथि माना जा सकेगा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज तिथि को ही वैध तिथि माना जाएगा।
गुजरात उच्च न्यायालय के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज तारीख ही वैध मानी जाएगी। हालांकि, अन्य साक्ष्यों में लिखी तिथियां फॉर्म भरने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार जन्म पंजीकरण में दर्ज तिथि को ही सही तिथि माना जा सकता है। हालाँकि, यह सच भी है। केवल अस्पतालों द्वारा दी गई जन्मतिथि ही वैध मानी जाती है। अन्य दस्तावेजों में संशोधन किये जाने की संभावना होती है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र में तारीख सुधारने की अर्जी खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। निर्णय में जन्म तिथि में सुधार के संबंध में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार की सत्ता के बारे में भी अवलोकन की गई।