सूरत : सरकारी कर्मचारियों में हेलमेट अनिवार्य नियम का सख्ती से पालन
बिना हेलमेट वाले नगर निगम कर्मचारियों पर लगाया गया जुर्माना
सूरत : गुजरात राज्य में हेलमेट नियम लागू करना बहुत जरूरी है ताकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को नियंत्रित किया जा सके। गुजरात राज्य में अनिवार्य हेलमेट कानून का क्रियान्वयन आज से शुरू हो गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट नियमों का पालन करें। इस नियम के पहले ही दिन पुलिस ने बिना हेलमेट के आने वाले सूरत नगर निगम के कर्मचारियों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।
हेलमेट के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गुजरात राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों के पास यातायात पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए गए। आज सुबह पुलिस नगरपालिका के घर-घर पहुंची। पुलिस के सर्कुलर के बाद भी कई नगर निगम कर्मचारी बिना हेलमेट के काम पर पहुंचे। हालांकि, सुबह नगर पालिका गेट पर पहुंची पुलिस ने अधिक कर्मचारियों के हेलमेट उतार दिए। पुलिस ने नगर निगम गेट पर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे बिना हेलमेट के आने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
सूरत नगर निगम मुख्यालय मुगलीसरा में मंगलवार सूबह मोटरसाईकल पर बीना हेल्मेट के आए कर्मचारिओं को मुख्य गेट पर ही सिक्युरीटी गार्ड ने रोक दिया। वही पर उपस्थित ट्राफिक पुलिस द्वारा बिना हेल्मेट के मोटरसाईकल चलाने के लिए दंडीत किया गया।