सूरत पालिका संचालित कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट संबंधी नये नियम प्रस्तावित

अब एक साल पहले भी कराई जा सकेगी बुकिंग, गंदगी फैलाने पर जुर्माना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

सूरत पालिका संचालित कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट संबंधी नये नियम प्रस्तावित

सूरत। शादी के सीजन के दौरान शहर में विवाह आयोजनों की भरमार देखने को मिलती है। हर साल शादी के समय निजी पार्टी प्लॉट्स की तुलना में सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट्स का किराया कम होने के कारण दूल्हा-दुल्हन के परिवारों में बुकिंग को लेकर होड़ मच जाती है। इसी के चलते पालिका प्रशासन द्वारा शादी के अवसरों पर डिमांड में रहने वाले हॉल और प्लॉट्स के नियमों को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला गया है। इसके अनुसार अब पालिका के कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट की बुकिंग एक साल पहले से कराई जा सकेगी। गंदगी फैलाने पर अब जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। 

बता दें कि पालिका के प्रशासनिक विभाग ने सभी कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट्स के लिए नए नियम और किराया तय करने के लिए विगत दिनों एक समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट स्थायी समिति के सामने मंजूरी के लिए पेश की गई है। 

नये प्रस्तावित नियमों के अनुसार पालिका की वेबसाइट से ऑनलाइन और नागरिक सुविधा केंद्र से ऑफलाइन बुकिंग की जा सकेगी। ऑफलाइन बुकिंग के लिए डिमांड ड्राफ्ट, चेक या नकद भुगतान करना होगा। बुकिंग के लिए ₹2360 नॉन-रिफंडेबल राशि जमा करनी होगी और एडवांस बुकिंग एक साल पहले कराई जा सकेगी। बुकिंग के 150 दिन पहले पूरी डिपॉज़िट और किराया जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई तो डिपॉज़िट जब्त कर बुकिंग किसी और को दे दी जाएगी। सामूहिक विवाह के आयोजन में स्थायी समिति की मंजूरी से 50% छूट दी जा सकेगी। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं को 50% छूट देने का अधिकार स्थायी समिति के पास रहेगा। 

साथ ही रसोई केवल निर्धारित स्थान पर ही बनानी होगी। कचरा, बचा हुआ खाना और अन्य अपशिष्ट कचरा पेटी में डालना अनिवार्य होगा। भोजन परोसने के लिए सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और थर्मोकॉल की प्लेट्स व अन्य सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध होगा। पार्टी प्लॉट में खाने के समय गंदगी न फैले, इसके लिए अनिवार्य रूप से कारपेट बिछाना होगा। अन्यथा ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। प्रशासन की मंजूरी के बाद  नए नियमों को लागू किया जाएगा।

रांदेर, कतारगाम, सरथाणा में नये पार्टी प्लॉट बनाए गए

स्थायी समिति के समक्ष कम्युनिटी हॉल, पार्टी प्लॉट के किराए के नए नियमों के साथ ही रांदेर, कतारगाम और सरथाणा ज़ोन में बनाए गए नए पार्टी प्लॉट्स का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार,कतारगाम ज़ोन में 10,850 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दो पार्टी प्लॉट बनाए गए हैं। इसके अलावा, सरथाणा ज़ोन में मल्टीपरपज़ कम्युनिटी प्लॉट और रांदेर में पार्टी प्लॉट बनाया गया है। इन तीनों पार्टी प्लॉट्स पर भी नए नियम लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

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