सूरत : बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने सभी जीला बार एसोसिएशन में एक महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया

वकीलों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया, वकीलों के लिए बढ़ाया गया मृत्यु अनुदान, गरीब और विकलांग वकीलों को मिली सहायता

सूरत : बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने सभी जीला बार एसोसिएशन में एक महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया

सूरत : बार काउंसिल ऑफ गुजरात (बीसीजी) ने वकीलों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बीसीजी के अध्यक्ष जे.जे. पटेल की अध्यक्षता में हुई एक आम बैठक में वकीलों के कल्याण के लिए महत्वपुर्ण निर्णय लिए गए।वकीलों की मृत्यु सहायता में वृद्दि करने के साथ सभी जीला बार एसोसिएशन में एक महिला वकील का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना का निर्णय लिया गया।

सूरत की महिला वकील प्रीति जिग्नेश जोषी ने बड़ौदा में पिछले सप्ताह हुई बैठक में बीसीजी के अध्यक्ष जे.जे. पटेल से मुलाकात कर जीला बार एसोसिएशन में एक महिला वकील को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई थी। उस समय बीसीजी के अध्यक्ष ने प्र‌ीति जोषी द्वारा की गई मांग को समर्थन दिया था। आज बीसीजी की हुई आम सभा में बार काउंसिल ने सभी जिला बार एसोसिएशनों को आदेश दिया है कि वे बार एसोसिएशन की नामांकन समिति में एक महिला प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से रखें और एसोसिएशन के आम चुनाव में चुनाव प्रक्रिया संचालित करें।

इस के अलावा बैठक में यह फैसला किया गया कि गुजरात एडवोकेट वेलफेयर फंड के सदस्य वकीलों कि मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को दी जाने वाली सहायता राशि 1 जनवरी, 2025 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। इससे पहले यह राशि 4.5 लाख रुपये थी। आज हुई आम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि  गुजरात के लगभग 66 मृत वकीलों के उत्तराधिकारियों को 93 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

बार काउंसिल ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के दिवाली त्योहार को ध्यान में रखते हुए, गुजरात अधिवक्ता कल्याण निधि के नवीनीकरण का निःशुल्क भुगतान करने के लिए समय एक महीने बढ़ा दिया है। अब वकील 30 नवंबर, 2024 तक यह शुल्क भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा, बार काउंसिल की गरीब एवं विकलांग समिति ने गुजरात के 87 वकीलों को 30,90,000 रुपये का अतिरिक्त बीमारी भत्ता देने का भी फैसला किया है।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि गुजरात के लगभग 7,000 वकीलों को नामांकन प्रमाण पत्र देते समय पद की शपथ लेने के लिए एक "शपथ समारोह" आयोजित किया जाएगा।

बार काउंसिल ने सभी जिला बार एसोसिएशनों को आदेश दिया है कि वे बार एसोसिएशन की नामांकन समिति में एक महिला प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से रखें और एसोसिएशन के आम चुनाव में चुनाव प्रक्रिया संचालित करें।

आज की आम बैठक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य दिलीप के पटेल और बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सदस्य  सी के पटेल., परेश आर. जानी, मनीज एम. उनडकट,शंकरसिंह एस. गोहिल, रमेशचंद्र एन. पटेल, कर्णसिंह बी. वाघेला, किरीट ए. बारोट, भरत वी. भगत, हिराभाई एस. पटेल, अनिरुद्धसिंह एच. झाला, परेश एच. वाघेला  ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर और उपाध्यक्ष  मुकेश सी कामदार  सदस्य  दीपेन के. दवे, हितेग जे. पटेल ने वर्चुअल जुड़कर चर्चा में भाग लिया

 

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