सूरत : कपड़ा कारोबारी के साथ 39 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस शिकायत दर्ज
आरोपियों ने पेमेन्ट देने से मना करने के बाद झूठे केस में फंसाने की धमकी दी
शहर के खटोदरा थाना क्षेत्र में एक कपड़ा कारोबारी के साथ षड्यंत्र के तहत 39 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की घटना प्रकाश में आई। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार परेश कुमार हरसराम महादेववाला (निवासी- घर नंबर 2/1523, देसाई शेरी, सगरामपुरा सूरत) ने कैलाश बेनीवाल (पार्को एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर) ऑफिस नंबर 318, एम्ब्रोसिया बिजनेस हब, वीआईपी रोड वेसू, सूरत (निवासी- दुकान नंबर 6-7, ग्राउंड फ्लोर राज टैक्सटाइल मार्केट, कैपिटल स्क्वेयर के पास पर्वतगाम सूरत) अभिजीत सरकार (पार्को एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर), सत्यजीत सरकार(पार्को एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर), राकेश सिंह सोढ़ी (पार्को एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ) सिमरन राणा (पार्को एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर), अनिल डाकोरिया कपड़ा दलाल (निवासी- देसाई शेरी सगरामपुरा सूरत) के खिलाफ खटोदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायतकर्ता ने बताया है कि यह सभी आरोपी एक दूसरे की मिली भगत से षड्यंत्र के तहत मेरे प्रतिष्ठान शिवम क्रियेशन, खाता नंबर 10, देनफ इंडस्ट्रियल खटोदरा जीआईडीसी सूरत पर आए और धारा धोरण के अनुसार समय से पेमेंट करने का वादा कर 04/09/2023 से 07/10/2023 के बीच अलग-अलग बिल चालान से कुल रुपया 39,05,731 का कपड़ा उधार में मंगा लिया। धारा धोरण के अनुसार पेमेन्ट का समय होने पर जब बकाये की मांग की तो पहले कई बार वादा पर वादा करते हुए टालमटोल करते गए। पेमेन्ट नहीं मिलने पर काफी समय बीत जाने के बाद बार-बार पेमेंट मांगते रहा तो उसने पेमेंट देने से मना कर दिया। साथ ही पेमेन्ट लेने आओगे तो फर्जी केस में फंसा देने की धमकी दी। इस बीच ऑफिस तथा दुकान बंद कर भाग गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस अर्जी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 409,420, 506 (2), 120 (बी) के तहत शिकायत दर्ज कर आगे की जांच पीएसआई एन.डी. मीर कर रहे हैं।