सूरत : जश टेक्सटाइल मार्केट के यार्न कारोबारी के साथ रु. 5.64 करोड़ की धोखाधड़ी
भागीदार पेढी बनाकर 13 अरोपियों ने माल लेने के बाद भुगतान नहीं कर विश्वासघात किया
औद्योगिक नगरी सूरत टेक्सटाइल हब के रुप में जाना जाता है। यहां यार्न से लेकर तैयार कपड़े तक का कारोबार खूब फल-फूल रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से टेक्टाइल उद्योग से जुड़े कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। कभी बाहर की कपड़ा मंडियों के व्यापारी तो कभी सूरत के ही तथाकथित व्यापारी लाखों-करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों के साथ कर रहे हैं। ऐेसे ही रिंग रोड स्थित सहारा दरवाजा के पास जस मार्केट में यार्न कारोबार से जुड़े एक व्यापारी के साथ 5 करोड़ 64 लाख रुपये की धोखाधड़ी की घटना प्रकाश में आई है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेशभाई शामजीभाई कोराट (निवासी- बी/2,104 वर्णीराज अपार्टमेंट सरथाणा जकातनाका सूरत) ने सतीश मनजीभाई भारोलिया दीया फैब के प्रोपराइटर (निवासी- 606 हाईटेक एवेन्यू प्राईम शापर्स की गली में वेसू सूरत), सोनल सतीश कुमार भारोलिया डी,राज टेक्स की प्रोपराइटर, प्रतीक मनजीभाई भारोलिया, हिरेशभाबू मालविया, (निवासी-606 हाईटेक एवेन्यू प्राईम शापर्स की गली में वेसू सूरत), जीगर तुलसीभाई नावडिया राजश्री फैब्रिक पेढ़ी के भागीदार (निवासी-दर्शन इंडस्ट्रीयल एस्टेट, जोलवा, पलसाना सूरत), वैशालीबेन धीरूभाई भींगराडिया श्री राज टेक्सटाइल की भागीदार (इनकी मृत्यु हो गई है), मनजीभाई कालूभाई भारोलिया राजवीर टेक्सटाइल के प्रोपराइटर (निवासी-606, प्राइम शॉपर्स की गली में वेसू सूरत), दक्षाबेन नावडिया राजीव टेक्सटाइल की भागीदार ( जोलवा), उर्मिलाबेन महेशभाई विरानी राजयुग टेक्सटाइल की भागीदार, अशोकभाई नावडिया श्री राज टैक्सटाइल के भागीदार, धीरूभाई नारणभाई भींगराडिया श्री राज टैक्सटाइल के भागीदार, जगदीशभाई बाबूभाई मालवीया श्री राज टैक्सटाइल के भागीदार, कमलाबेन तुलसीभाई नावडिया श्री राज टैक्सटाइल की भागीदार (सभी निवासी- दर्शन इंडस्ट्रीय एस्टेट, जोलवा पलसाना, सूरत) के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायतकर्ता राजेशभाई कोराट ने दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि सभी आरोपियों ने एक दूसरे की मिली भगत से अच्छे व्यापारी की पहचान देकर समय से टेक्सटाइल के धारा-धोरण के अनुसार पेमेन्ट करने का भरोसा देकर षड्यंत्र के तहत 2020 से 17 दिसंबर 2021 तक अलग-अलग बिल और चालान से कुल 5,64,82,425 रुपये का माल खरीदने के बाद टेक्सटाइल धारा धोरण के अनुसार समय होने पर जब भुगतान नहीं किया तो रुपए की मांग करने पर बहाना बनाते हुए समय व्यतीत करते गये। कभी बैंक का लोन तो कभी सीसी कर पेमेन्ट देने का बहाना बनाकर समय व्यतीत करते गए। बार-बार रुपये की मांग करने अंत में कोसंबा के आगे पांजरोली गांव की सीमा में एक खेत का टुकड़ा दिया। जिसकी तंत्री के हिसाब से वैल्यू एवं स्थानीय स्तर पर जांच करने पर पता चला कि उस जमीन की कीमत तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए होगी।
राजेशभाई ने बताया कि उस जमीन के देने के बाद बकाये की मांग की तो आरोपियों ने कहा कि सभी बकाया इसी जमीन में पूरा कर लो अन्यथा हम नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ 64 लाख 82 हजार 425 रुपये का बिल चालान से मूलधन है। यदि टेक्सटाइल धारा धारण के अनुसार इस पर ब्याज जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर तकरीबन 9 करोड़ होता है। इसमें से सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा दिया है बाकी नहीं दिए। उन्होंने बताया कि आरोपियों की मंशा भांपने के बाद मैं पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर पेशकश की। इसके बाद 30 जून को उक्त आरोपियों के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसकी जांच के बाद शिकायत दर्ज की गई है। राजेश भाई ने यह भी बताया कि अन्य दूसरे व्यापारी से भी तकरीबन 4.50 करोड़ (साढ़े चार करोड़ रुपये) का माल इन आरोपियों ने माल लेने के बाद पेमेन्ट नहीं चुकाया है और उसे धमकी दे रहे हैं। हालांकि उक्त आरोपियों ने मुझे भी धमकी दी लेकिन मैं धमकी को दरकिनार कर पुलिस से पेशकश कर कार्यवाही शुरू की। इस मामले की आगे की जांच सलाबतपुरा पुलिस कर रही है।