सूरत : गेम जोन खोलने के लिए सख्त नियम, राजकोट हादसे के बाद प्रशासन सतर्क

विशेषज्ञ की राय अनिवार्य, नियमित निरीक्षण और बीमा अनिवार्य

सूरत : गेम जोन खोलने के लिए सख्त नियम, राजकोट हादसे के बाद प्रशासन सतर्क

राजकोट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सूरत प्रशासन ने गेम जोन खोलने के नियमों में कड़ाई बरतने का फैसला लिया है। सूरत पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में 63 पेज की एक विस्तृत अधिसूचना जारी की है।

नई अधिसूचना के अनुसार, अब गेम जोन शुरू करने के लिए मालिकों को दोबारा लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही, गेम जोन में किसी भी तरह का उपकरण या गेम शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना अनिवार्य होगा। सभी गेमों को प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।

गेम जोन में आने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, प्रशासन ने गेम जोन मालिकों को तृतीय पक्ष देयता बीमा लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, गेम जोन में अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करना होगा।

गेम जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक निरीक्षण समिति गठित की जाएगी जो हर छह महीने में सभी गेम जोन का निरीक्षण करेगी। यदि किसी गेम जोन में सुरक्षा संबंधी कोई खामी पाई जाती है, तो उसके मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पहली बार लिए गए लाइसेंस की वैधता तीन साल होगी। इसके बाद, लाइसेंस को हर दो साल में नवीनीकृत करना होगा। अधिसूचना के माध्यम से गेम जोन में सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी गेम जोन मालिकों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

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