GJEPC lauds the decision of @PiyushGoyal for exempting jewellery exports from mandatory hallmarking. A pragmatic decision that has come as a major relief to the jewellery exporters. pic.twitter.com/5B60hukGjx
— GJEPC India (@GJEPCIndia) June 16, 2021
ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को मिली हॉलमार्किंग के नियमों से मुक्ति
GJEPC द्वारा की गई थी आंतरराष्ट्रिय बाजार में सोना नहीं बिक सकने की चेतावनी
जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल (GJEPC) आज द्वारा आज 16 जून को की गई एक ट्वीट के कारण ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को काफी राहत मिल रही है। GJEPC द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया कि, कुछ ही दिन पहले भारत सरकार द्वारा सोने के सभी गहनों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने के नियम से ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को मुक्ति दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा की गई होने का निर्देश GJEPC के ट्वीट द्वारा कहा गया।बता दे कि इसके पहले जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सरकार के समक्ष अपनी पेशकश की थी कि भारतीय ज्वेलरी हॉलमार्क अभी पूरे देश में स्वीकृति नहीं हासिल कर पाए हैं और यदि हॉल मार्किंग का नियम लागू किया जाता है, तो भारतीय ज्वेलरी एक्सपोर्ट का माल विश्व स्तर पर बिकेगा नहीं। जिसके कारण भारत को विदेशी मुद्रा का काफी नुकसान हो सकता है और एक्सपोर्टर्स का धंधा भी प्रभावित हो सकता है। जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर बताया गया कि ज्वेलरी एक्स्पोर्टर्स को हॉल मार्किंग में से मुक्ति दी गई है।