सूरत : कपड़ा बाजार में विवाद समाधान के लिए 'फोस्टा' की मध्यस्थता अनिवार्य
व्यापारियों को बिल बुक और चालान पर 'फोस्टा आर्बिट्रेशन' लिखने के निर्देश
सूरत : सूरत के कपड़ा बाजार में व्यापार संबंधी विवादों के समाधान के लिए अब 'फोस्टा आर्बिट्रेशन' (FOSTA Arbitration) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। कपड़ा बाजार संगठन 'फोस्टा' ने मध्यस्थता अधिनियम के तहत विवादों का निपटारा करने की पहल की है और व्यापारियों को अपनी बिल बुक और चालान पर 'फोस्टा आर्बिट्रेशन' स्पष्ट रूप से लिखने के निर्देश दिए हैं।
फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हकीम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अब व्यापारियों के सामने आने वाली किसी भी भुगतान संबंधी समस्या का समाधान मध्यस्थता अधिनियम के तहत 'फोस्टा' के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजार क्षेत्र में धोखाधड़ी और भुगतान में देरी जैसी शिकायतें अक्सर मिलती हैं, जिनका समाधान पहले फोन या पुलिस की मदद से करने का प्रयास किया जाता था
हालांकि, 'फोस्टा' का नया संविधान तैयार होने के बाद अब मध्यस्थता अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत व्यापारियों की भुगतान संबंधी समस्याओं का आधिकारिक और कानूनी रूप से समाधान किया जा सकेगा।
'फोस्टा' ने सभी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी बिल बुक और चालान पर 'फोस्टा मध्यस्थता' की मुहर इस प्रकार लगाएं कि वह आसानी से पढ़ी जा सके। इसके साथ ही, नई बिल बुक और चालान में भी इसे छपवाने के लिए कहा गया है, ताकि भविष्य में भुगतान संबंधी किसी भी समस्या का समाधान मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा सके।
कैलाश हकीम ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे इस निर्देश का पालन करें ताकि व्यापारिक विवादों का त्वरित और न्यायसंगत निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।