सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में चालक दल सदस्य से छेड़छाड़ के मामले में भारतीय को नौ माह की जेल
सिंगापुर, दो अप्रैल (भाषा) अमेरिका से सिंगापुर आ रही सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) की उड़ान में चालक दल की चार महिला सदस्यों के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी 73 वर्षीय भारतीय नागरिक को बुधवार को नौ महीने कारवास की सजा सुनाई गई। मीडिया में आयी खबर से यह जानकारी मिली।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के मुताबिक बालसुब्रमण्यम रमेश ने छेड़छाड़ के चार मामलों में दोष स्वीकार किया, जबकि एक पीड़िता से संबंधित तीन अतिरिक्त आरोपों पर विचार किया गया जिसके साथ उसने 18 नवंबर, 2024 की उड़ान के दौरान चार अलग-अलग मौकों पर छेड़छाड़ की थी।
खबर के मुताबिक भारत में एक बैंक के भूतपूर्व प्रबंधक को बेंत लगाने की सजा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। सिंगापुर के कानून के तहत छेड़छाड़ के प्रत्येक मामले में अपराधी को तीन साल तक कारावास, जुर्माना या बेंत लगाने की सजा दी जा सकती है।
खबर के मुताबिक बालसुब्रमण्यम ने सैन फ्रांसिस्को से सिंगापुर की 14 घंटे की उड़ान के दौरान चार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की।