सूरत : फोस्टा में आर्बिट्रेशन एक्ट लागू, व्यापारिक विवादों का त्वरित समाधान संभव
16 आर्बिट्रेटरों की नियुक्ति, व्यापारिक विवादों के निपटारे में तेजी आएगी
सूरत : फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) ने व्यापारिक विवादों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। 10 मार्च 2025 को फोस्टा कार्यालय में आयोजित एक बैठक में आर्बिट्रेशन पैनल का गठन किया गया, जिसमें 16 आर्बिट्रेटरों की नियुक्ति की गई।
फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने आर्बिट्रेशन एक्ट के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट व्यापारिक विवादों के त्वरित समाधान में मदद करेगा, जिससे व्यापारियों का समय और पैसा बचेगा।आर्बिट्रेशन पैनल निष्पक्ष रूप से विवादों का समाधान करेगा, जिससे व्यापारियों का विश्वास बढ़ेगा। यह कदम सूरत के कपड़ा व्यापार को सुगम और विवाद-मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
फोस्टा का यह कदम व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए व्यापारिक विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। फोस्टा ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए आर्बिट्रेशन पैनल का सहयोग लें।
आर्बिट्रेशन एक्ट के लाभ के बारे में बताया कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा होने से समय और लागत की बचत होगी। व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। विवादों का समाधान गोपनीय रहेगा।
फोस्टा ने आर्बिट्रेशन एक्ट को लागू करके व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे सूरत के कपड़ा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा।