सेबी ने 19 निष्क्रिय एफवीसीआई कंपनियों का पंजीकरण किया रद्द
नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को बंद पड़ी 19 एफवीसीआई (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया।
इन कंपनियों ने पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया, यानी ये कंपनियां सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों पर खरी नहीं उतर पाईं।
अपने आदेश में सेबी ने कहा कि ये कंपनियां अब अपने संबंधित देशों में कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं हैं और ये एफवीसीआई नियमों के तहत भारत से बाहर स्थापित कंपनियों की शर्तों को पूरा नहीं करतीं।
सेबी ने इन कंपनियों की स्थिति का मूल्यांकन मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के व्यापार पंजीकरण विभाग की वेबसाइट से किया।
इसके अतिरिक्त इन कंपनियों ने सेबी को अपनी नियामकीय स्थिति में बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया था।
सेबी के मुख्य महाप्रबंधक जी रामर ने अपने 17 पृष्ठों के आदेश में कहा कि इन कंपनियों ने एफवीसीआई नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।