सूरत : अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मांगरोल में हुए सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा का ऐलान
सूरत के मांगरोल में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अब अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में 130 दिनों के भीतर त्वरित सुनवाई कर न्याय दिया।
बहुचर्चित मांगरोल बलात्कार मामले के चार महीने बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। नवरात्रि के पावन त्यौहार के दौरान सामूहिक बलात्कार के एक मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें एक आरोपी की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई। इसलिए, दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले में सबूतों के आधार पर, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। जिसमें न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सूरत के पास मांगरोल के मोटा बोरसरा गांव में 8 अक्टूबर की देर रात 17 वर्षीय लड़की अपनी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद रात 10:45 से 11:15 के बीच अपने दोस्त के साथ मोटा बोरसरा गांव के बाहरी इलाके में बैठी थी। तभी अचानक तीन आदमी आये। इसलिए पीड़िता और उसके दोस्त ने भागने की कोशिश की, जिसमें पीड़िता का दोस्त भागने में सफल रहा। इस दौरान नाबालिग के दोस्त का फोन भी छीन लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग से दुष्कर्म किया और उसे अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर भाग गए।
हालांकि, सगीरा के दोस्त ने ग्रामीणों से मदद मांगी और नाबालिग को अर्धनग्न हालत में अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर रेंज आईजी, जिला पुलिस प्रमुख, एलसीबी, एसओजी सहित पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। घटना की जांच के लिए पुलिस डॉग स्क्वायड की मदद ली गई। पुलिस ने आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को मिली बाइक के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की गई। गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नाबालिग के दोस्त के साथ मिलकर घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया था।