रेबीज के मरीजों के लिए ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी
नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें रेबीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ के अधिकार का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल’ द्वारा दायर याचिका पर 10 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
शीर्ष अदालत ने 2020 में केंद्र को नोटिस जारी किया था और 2019 में दायर याचिका पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा था।
अपनी याचिका में एनजीओ ने अनुरोध किया है कि रेबीज के रोगियों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे उन्हें या उनके अभिभावकों को ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ के लिए चिकित्सकों की सहायता लेने का विकल्प चुनने की अनुमति मिल सके।
‘निष्क्रिय इच्छामृत्यु’ का मतलब रोगी को जीवित रखने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को रोक देने से है।