गैर कानूनी अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या पैदा करने वाले तत्वों पर लगेगा अंकुश : गुजरात हाईकोर्ट

गैर कानूनी अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या पैदा करने वाले तत्वों पर लगेगा अंकुश : गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद। गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ केस की सुनवाई के दौरान या आदेश जारी होने तक ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। पूरे राज्य में मवेशियों, जर्जर सड़कों, अवैध अतिक्रमण, गंभीर ट्रैफिक समस्याओं, गलत साइड ड्राइविंग और अवैध पार्किंग जैसी समस्याओं पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने  कहा कि सरकार को लगातार और नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करनी होगी ताकि यह समस्याएं दोबारा न उठें।

अवैध पार्किंग के मुद्दे पर एडवोकेट अमित पंचाल द्वारा हाईकोर्ट में दायर कंटेम्प्ट पिटिशन में कहा गया कि नागरिकों की जान को खतरे में डालने वाले और बार-बार कानून तोड़ने वाले तत्वों के खिलाफ ठोस समाधान की जरूरत है। लारी-गल्ला  समेत अतिक्रमण को एक बार हटाने के बाद वे दोबारा न बसें, इसके लिए प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए।

जस्टिस ए. एस. सुपहिया और जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार, नगर निगम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों से अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। अदालत ने साफ किया कि प्रशासन को सिर्फ कोर्ट के आदेश आने पर ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया गया कि आदेश का पालन नियमित और सतत रूप से किया जाएगा।

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