‘मुफ्त सुविधाओं’ के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से उच्च न्यायालय का इनकार

‘मुफ्त सुविधाओं’ के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से उच्च न्यायालय का इनकार

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव कानूनों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि जब भी यह मामला सूचीबद्ध होगा, इस पर सामान्य तरीके से सुनवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को दोपहर दो बजे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘दोपहर दो बजे क्यों? आप मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की राजनीतिक दलों की कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं। कल या शायद आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुफ्त सुविधाओं का जो भी प्रभाव होना था, वह पहले ही हो चुका है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इसे स्थायी आदेश के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। हम (याचिका के) गुण दोष को लेकर कुछ नहीं कह रहे।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने राजनीतिक दलों द्वारा ‘‘मुफ्त सुविधाओं’’ की घोषणा किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के निर्धारित कानून का उल्लंघन करके संचालित की जा रही है।

दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और परिणाम आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

 

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