केरल : दो सौ रुपये के लिए दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
कोल्लम (केरल), 31 जनवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने 2017 में दो सौ रुपये के भुगतान को लेकर चाय की दुकान के मालिक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एक दोषी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक एस. जी मुंडक्कल ने बताया कि कोल्लम के प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पी एन विनोद ने पेड़ से तरल रबर एकत्र करने का काम करने वाले वर्गीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि वर्गीज मूल रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले का निवासी है और यहां पीड़ित सुधीर की दुकान से चाय पीता था और 27 दिसंबर 2017 को पैसे मांगने पर घटना को अंजाम दिया।
मुंडक्कल ने बताया मौत से पहले सुधीर ने अपनी बहन और दो अन्य लोगों को बताया कि वर्गीस ने उसे चाकू मारा था और अदालत ने उसके बयान को मृत्यु पूर्व बयान माना।
उन्होंने बताया कि अंतिम समय में दिया गया बयान अभियोग साबित करने में सहायक सिद्ध हुआ।