विजन आईएएस पर सिविल सेवा परीक्षा के भ्रामक विज्ञापन के चलते तीन लाख रुपये का जुर्माना

विजन आईएएस पर सिविल सेवा परीक्षा के भ्रामक विज्ञापन के चलते तीन लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सिविल सेवा परीक्षा में अपने छात्रों की सफलता के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए विजन आईएएस पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने जानबूझकर विशिष्ट पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी छिपाई, जिससे ऐसी परीक्षाओं में उसकी सफलता दर के बारे में भ्रामक धारणा बनी।

विजन आईएएस ने अपने विज्ञापन में केवल पहले स्थान वाले छात्र के ‘फाउंडेशन कोर्स’ का जिक्र किया। बाकी नौ सफल अभ्यर्थियों में से एक छात्र ने ‘फाउंडेशन कोर्स’ लिया, छह ने प्रारंभिक और मुख्य चरण के लिए परीक्षा श्रृंखला का विकल्प चुना तथा दो ने अभ्यास परीक्षा का विकल्प चुना।

बयान में कहा गया कि संस्थान की चयनात्मक जानकारी से यह धारणा बनी कि सभी अभ्यर्थियों ने एक ही पाठ्यक्रम अपनाया था, जो कि गलत था।