अहमदाबाद : केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगा अतिरिक्त 42 दिनों की छुट्टी का लाभ
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) ने यह जानकारी दी
अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको 42 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी मिल सकती है। इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहले, आपको केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने अंग दान करने होंगे। जी हां, केंद्र के कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिनों की छुट्टी मिलेगी। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) ने यह जानकारी दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, "हमने व्यापक प्रचार और जागरूकता के लिए हाल ही में आदेश को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।"हालाँकि, दानकर्ता के शरीर से अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी होती है। जिसे ठीक होने में समय लगता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद की अवधि और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद की अवधि दोनों शामिल हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने 'विशेष कल्याणकारी उपाय' के रूप में अंगदान करने का निर्णय लेने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।
इसमें कहा गया है कि 42 दिनों की छुट्टी का नियम, दाता के अंग को निकालने के लिए की गई सर्जरी के प्रकार के बाद लागू होगा। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने हाल ही में यह आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 2023 में ही यह आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश में कहा गया है कि 'विशेष सी.एल. आमतौर पर केवल एक बार ही प्रदान की जाती है।' हालांकि, यदि आवश्यक हो तो सर्जरी से एक सप्ताह पहले पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश पर इसे सरकार से उपलब्ध कराया जा सकता है।