अहमदाबाद : चाइनीज ही नहीं बल्कि कांच के पाउडर से रंगी डोरी पर भी प्रतिबंध
गुजरात उच्च न्यायालय के प्रक्रियात्मक निर्देश
उत्तरायण में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और पतंग उड़ाने वालों ने पतंगें, डोरें और अपनी जरूरत की अन्य चीजें पहले ही खरीद ली हैं। वहीं, गुजरात हाइकोर्ट ने चीनी डोरे के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में न केवल चीनी डोरे बल्कि कांच के पाउडर से रंगकर बेचे जाने वाले डोरे पर भी प्रतिबंध है।
उल्लेखनीय है कि सूती (कॉटन) धागे को कांच के पाउडर से बने पेस्ट का उपयोग करके रंगकर और धारदार बनाया जाता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्त लहजे में कहा है कि इस मामले में भी सख्त कार्रवाई की जाए। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस भी कांच के पाउडर से रंगे धागे के उत्पादन, खरीद, बिक्री और उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है।
सरकारी पक्ष द्वारा हलफनामे में बताये के अनुसार गृह विभाग द्वारा 24 दिसंबर, 2024 को उत्तरायण के 2025 के त्योहार के लिए चीनी, नायलॉन या प्लास्टिक कोटेड डोरियों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग के संबंध में आवश्यक अधिसूचना भी जारी की गई थी। अधिसूचना के अनुसार इसके लिए राज्य के सभी जिला-तालुका स्तर पर पुलिस की ओर से आवश्यक परिपत्र भी जारी कर दिया गया है और इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है।