थिएटर भगदड़ : अभिनेता अल्लू अर्जुन ने जमानत की शर्तों के अनुसार अदालत में औपचारिकताएं पूरी कीं

थिएटर भगदड़ : अभिनेता अल्लू अर्जुन ने जमानत की शर्तों के अनुसार अदालत में औपचारिकताएं पूरी कीं

हैदराबाद, चार जनवरी (भाषा) अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भगदड़ मचने की घटना में एक महिला की मौत के मामले में नियमित जमानत मिलने के बाद, शनिवार को अपनी जमानत शर्तों के अनुसार एक स्थानीय अदालत में निजी मुचलका भरा और जमानती बॉण्ड जमा किये।

हैदराबाद की एक अदालत ने फिल्म “पुष्पा-2” के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत होने के मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दी थी।

अभिनेता के वकील अशोक रेड्डी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत के निर्देशानुसार अल्लू अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। उनके साथ उनके ससुर चंद्रशेखर रेड्डी भी थे।

यहां द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दी थी।

अदालत ने अभिनेता को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बॉण्ड जमा करने के अलावा उतनी ही राशि का मुचलका भरने का निर्देश दिया था।

जमानत की शर्तों के तहत, अभिनेता को दो महीने की अवधि के लिए या आरोपपत्र दाखिल होने तक हर रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

अभिनेता को मामले के निस्तारण तक अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता नहीं बदलना होगा। उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया।

घटना के सिलसिले में अभिनेता को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था। अभिनेता की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी।

अल्लू अर्जुन को मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद किया गया है। उन्होंने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। वह 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।

घटना के बाद, शहर की पुलिस ने महिला के परिवार से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।