पेरिया दोहरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पेरिया दोहरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कोच्चि, तीन जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने केरल में कासरगोड जिले के पेरिया में पांच साल पहले युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने के मामले में शुक्रवार को 10 लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक पूर्व विधायक सहित चार अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गयी।

अदालत ने पिछले शनिवार को उन्हें दोषी ठहराया था।

यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश (19) और सरत लाल पी. के. (24) की हत्या किए जाने से संबंधित है।

दोषी पाए गए आरोपियों में माकपा के पूर्व विधायक एवं जिला नेता के. वी. कुन्हीरामन, कान्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंडन, माकपा की पेरिया स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य ए. पीतांबरन और पक्कम के पूर्व स्थानीय सचिव राघवन वेलुथोली शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इलाके में माकपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों और जवाबी हमलों के बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

(यह खबर समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा की ऑटो जनरेटेड न्यूज फिड से सीधे ली गई है और लोकतेज टीम ने इसमें कोई संपादकीय फेरबदल नहीं किया है।)

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