थिएटर भगदड़ मामला : अल्लू अर्जुन की जमानत अर्जी पर फैसला तीन जनवरी तक सुरक्षित

थिएटर भगदड़ मामला : अल्लू अर्जुन की जमानत अर्जी पर फैसला तीन जनवरी तक सुरक्षित

हैदराबाद, 30 दिसंबर (भाषा) तेलंगाना की एक अदालत ने ‘पुष्पा-2’ के प्रदर्शन के दौरान हैदराबाद के एक थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत अर्जी पर फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया।

हैदराबाद के द्वितीय अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने अल्लू अर्जुन के वकील और जवाबी याचिका दायर करने वाली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला तीन जनवरी 2025 तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद अल्लू अर्जुन ने अदालत में पहले नियमित जमानत याचिका दायर की थी और 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए थे।

यह घटना चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई थी, जब ‘पुष्पा-2’ के प्रदर्शन के दौरान अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए उमड़े प्रशंसकों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और उसका आठ साल का बेटा घायल हो गया।

घटना के बाद हैदराबाद पुलिस ने मृत महिला के परिवार की शिकायत पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अगले दिन उन्हें चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

इस बीच, भगदड़ में घायल बच्चे श्रीतेज का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि उसे बुखार नहीं हुआ है और वह ‘नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब’ के जरिये दिया जाने वाला भोजन पचा ले रहा है।

चिकित्सकों के मुताबिक, श्रीतेज की न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका तंत्र संबंधी) स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, “श्रीतेज को पिछले दो दिन से फिर से ऑक्सीजन और न्यूनतम वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। एक्सरे में उसके सीने के दाएं हिस्से में तरल पदार्थ जमा होने के संकेत मिले हैं, जिसमें ‘ब्रॉकोस्कोपी’ और ‘सक्शनिंग’ (वायु मार्ग को साफ करने की प्रक्रिया) के बाद कमी आई है।”