अदालत ने टैटू हटाने के निशान के कारण कांस्टेबल की नौकरी से अयोग्य करार व्यक्ति को अंतरिम राहत दी

अदालत ने टैटू हटाने के निशान के कारण कांस्टेबल की नौकरी से अयोग्य करार व्यक्ति को अंतरिम राहत दी

अहमदाबाद, 18 दिसंबर (भाषा) सलामी देने वाले हाथ पर टैटू हटाने का निशान होने के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में कांस्टेबल के रूप में सेवा के लिए अयोग्य करार दिए गए व्यक्ति को गुजरात उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने भर्ती एजेंसी एसएससी को याचिका के निपटारे तक उसके लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है।

न्यायमूर्ति निर्जर देसाई ने मंगलवार को एक आदेश में याचिकाकर्ता को यह कहते हुए अंतरिम राहत प्रदान की कि उसने नियुक्ति आदेश आने से पहले ही टैटू मिटा दिया था, तथा टैटू हटाने से बना निशान उसके शरीर पर रहेगा या नहीं, यह उसके नियंत्रण में नहीं है।

याचिकाकर्ता ने असम राइफल्स में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। अपनी याचिका में व्यक्ति ने कहा कि उसके दाहिने हाथ पर टैटू था, जिसे उसने नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले हटवा दिया था।

अदालत ने आदेश में कहा कि टैटू हटाने के बाद भी उसके शरीर पर निशान रह गया, जिसे कांस्टेबल पद के लिए उसकी अयोग्यता का आधार माना गया, हालांकि उसने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी और मेधा सूची में स्थान पाया था।

व्यक्ति के वकील हर्ष रावल ने कहा, ‘‘आवश्यकता यह है कि सलामी देने वाले हाथ पर कोई पहचान चिह्न नहीं होना चाहिए। निशान को टैटू नहीं माना जाता। अदालत के समक्ष मेरा मामला यह है कि चूंकि कोई टैटू नहीं है, जो कुछ बचा है वह टैटू हटाने के कारण एक निशान है। इसलिए मेरे मुवक्किल को अतीत में टैटू होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।’’

याचिकाकर्ता ने मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाए जाने से पहले शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण पास कर लिया था। मेडिकल परीक्षण में उसे भेंगी आखें होना, दाहिने हाथ पर टैटू समेत तीन कारणों से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

वकील ने कहा, ‘‘पुनर्विचार के लिए आवेदन किया गया, जिसमें दो आधार वापस ले लिए गए और उन्हें दाहिने हाथ पर टैटू होने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। हमने दलील दी है कि क्या टैटू के निशान के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है?’’

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