रेणुकास्वामी हत्या मामला: अभिनेता दर्शन व अन्य को मिली जमानत को चुनौती देगी बेंगलुरु पुलिस
बेंगलुरु, 17 दिसंबर (भाषा) बेंगलुरु पुलिस रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप और अन्य आरोपियों को दी गई जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की दिशा में काम कर रही है। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दयानंद ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा जाएगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले में आरोपी संख्या दो-दर्शन को सशर्त जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने दर्शन की मित्र एवं आरोपी संख्या एक- पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों - आर नागराजू, अनु कुमार उर्फ अनु, लक्ष्मण एम, जगदीश उर्फ जग्गा और पी एस राव को भी जमानत दे दी थी।
दयानंद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘रेणुकास्वामी हत्या मामले में दी गई जमानत के संबंध में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम इस संबंध में सरकार को एक प्रस्ताव सौंपेंगे।’’
दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। पवित्रा गौड़ा और मामले के 15 अन्य सह-आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता (47) चिकित्सकीय कारणों से पहले से ही अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।
दर्शन रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे।
पवित्रा गौड़ा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंगलवार को जमानत पर यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बाहर आई।
पुलिस के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिसके बाद दर्शन गुस्से में आ गए थे और अंतत: इसका परिणाम रेणुकास्वामी की हत्या के रूप में सामने आया। रेणुकास्वामी (33) का शव नौ जून को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक नाले के पास मिला था।