सूरत : ग्रे कारोबारी के साथ 2 करोड़ 18 लाख की धोखाधड़ी
शुरुआत में पेमेंट समय से देकर विश्वास में लेने के बाद किया विश्वासघात
सूरत टेक्सटाइल मार्केट में आए दिन व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की घटना बनती रहती है। कभी ट्रेडर्स तो कभी ग्रे कारोबारी के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं प्रायः आम हो गई है। इसी क्रम में एक ग्रे कारोबारी के साथ 2 करोड़ 18 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की घटना प्रकाश में आई है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज जयंतीभाई भगत (निवासी- सी/1310, स्वागत क्लिपटोन, बेलाकासा अपार्टमेंट के सामने, भीमराड कैनाल रोड, अलथा सूरत) ग्रे कपड़ा का कारोबार करते हैं। उन्होंने श्री राम रेयांश के प्रोपराइटर हर्षद कुमार मधुभाई लखानी तथा श्री राम रेयांश के कर्ताधर्ता मधु भाई लखानी (दोनों निवासी- 90, आशा नगर उधना सूरत) के खिलाफ दर्ज शिकायत में बताया है कि दोनों आरोपियों ने एक दूसरे की मिली भगत से मेरे पास व्यापार के सिलसिले में आये और अपने आप को बड़ा कारोबारी बताते हुए कहा कि मेरा सूरत के बाहर ग्रे कपड़ों का बड़ा बिजनेस है और मुझसे कई व्यापारी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ेंगे तो काफी लाभ होगा। हम लोग व्यापारिक धारा धोरण के अनुसार व्यापार करते हैं और समय से पेमेंट चुकाते हैं। ऐसी
लुभावनी बातें कर मुझे विश्वास में ले लिया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि व्यापारिक धारा धोरण के अनुसार पेमेन्ट करने का वादा कर शुरुआत में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का ग्रे कपड़ा उधार में लिया करता था और उसका पेमेंट समय से चुका कर मेरा विश्वास हासिल कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने 5 मार्च 2022 से 16 जून 2022 के दरम्यान अलग-अलग बिल चालान से रु. 2,18,07050 (दो करोड़ अठारह लाख सात हजार पचास) रुपए का ग्रे कपड़ा उधार में ले लिया। इन ढाई महीने के बीच किसी बिल का समय पूरा होने पर पेमेन्ट की मांग करते तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। इसके बाद बिल के पेमेन्ट का समय पूरा होने पर टालमटोल करते हुए काफी समय व्यतीत कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने दबाव बनाया तो आरोपियों ने दुकान बंद कर मोबाइल उठाना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद मोबाइल बंद कर सूरत से भाग गए।
दो सालों तक व्यारिक एवं सामाजिक अग्रणियों के साथ मध्यस्थता कर पेमेन्ट निकालने का प्रयास किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलने पर घटना के संदर्भ में पुलिस में अर्जी दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 114 के अनुसार के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।