सूरत : तीन कपड़ा कारोबारियों के साथ 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी
उधना, पांडेसरा एवं डीसीबी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज
डायमंड एवं सिल्क सिटी सूरत में पिछले कुछ वर्षों से व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। चीटिंग करने वाले लोग व्यापारी बनकर मार्केट में बैठे रहते हैं और व्यापारियों के साथ लाखों-करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो जाते हैं। ऐसे ही तीन अलग-अलग घटनाओं में टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े तीन कारोबारियों के साथ दो करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की घटना प्रकाश में आई है, जिनकी शिकायत उधना पुलिस स्टेशन, पांडेसरा थाना एवं डीसीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेशभाई कालूभाई पालडिया (निवासी- 22, राजानंद सोसायटी, कतारगाम, सूरत तथा मूल निवासी-खाखरी, तालुका- पालीताणा, जिला- भावनगर) ने रिजवानी सैयद आबिद हुसैन उर्फ जगदीश कुमावत महावीर ट्रेडिंग के कर्ताधर्ता (निवासी-304 अल सीसा रेजिडेंसी दरबार नगर, उन सूरत), अतुल बघासिया (निवासी-ए/10, ग्रीन विक्टोरिया अपार्टमेंट, धीरजसंस की बाजू वाली गली सांई बाबा मंदिर के वेसू सूरत), राहुलभाई मेवाड़ी ट्रेडिंग के प्रोपराइटर (निवासी- 223/224 ऋतुराज मार्केट सारोली सूरत) राजूभाई मोदी साक्षी फैब्रिक के प्रोपराइटर (निवासी- 272 रघुवीर स्केवेटल, सालासर मार्केट सरोली सूरत), शिवाभाई नटराज एंटरप्राइज के प्रोपराइटर (निवासी- 3, खटोदरा इंडस्ट्रियल खटोदरा सूरत) एवं हितेशभाई बघासिया आर.जे. एंटरप्राइज के कर्ताधर्ता एवं दलाल के खिलाफ उधना थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में बताया है कि उक्त आरोपियों ने एक दूसरे से की मिली भगत से धोखाधड़ी के इरादे से 2 मई 2024 से आज दिन तक हमारे प्रतिष्ठान शिव टैक्स प्लाट नंबर ए-19/3/4, रोड नंबर 8 उद्योग नगर सूरत पर आए और एक दूसरे के साथ मिली भगत से षड्यंत्र के तहत हमारे साथ मीठी-मीठी बाते एवं समय से पेमेन्ट देने का वादाकर विश्वास एवं भरोसे में लेकर रु. 53,38,864 कीमत का ग्रे कपड़ा उधार में ले लिया। धाराधोरण के अनुसार जब रुपए की मांग की तो रुपए देने से मना कर दिए और धमकी देते हुए कहा कि तुमसे जो हो सके कर लो हमारा हर जगह सेटिंग है, हम तुम्हारा रूपया नहीं देंगे तुम्हें जीवन प्यारा हो तो रुपया भूल जाओ नहीं तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह धमकी देने के बाद शिकायतकर्ता ने उधना पुलिस स्टेशन में
शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 409, 506 (2), 120 (बी), 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
समीर कुमार किशनभाई पटेल गायत्री टेक्सटाइल के प्रोपराइटर (निवासी-फ्लेट नंबर-7/601, रिवेरा टावर, स्वामीनारायण मंदिर के बाजू में अडाजण सूरत) ने महेशभाई गायत्री फैशन के कर्ताधर्ता (प्रतिष्ठान- दुकान नंबर 126 गोल्डन प्वाइंट खालसावाडी रिंग रोड सूरत तथा निवासी-फ्लैट नंबर सी/ 502 पवित्रा रेजिडेंसी, पालनपुर पाटिया रांदेर रोड सूरत) तथा वनराजभाई मात्राभाई वाला एवं कपड़ा दलाल सागरभाई के खिलाफ दर्ज शिकायत में बताया है कि 15 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 दरम्यान हमारे प्रतिष्ठान प्लाट नंबर 89/90, राज इंडस्ट्रियल एस्टेट पांडेसरा सूरत पर उक्त आरोपियों ने धोखाधड़ी की इरादे से कपड़ा दलाल सागरभाई के मार्फत अपनी पहचान देकर मुझे लुभावनी एवं मीठी-मीठी बातें कर समय से पेमेन्ट करने का वादा कर मेरे पास से 16,13,171 रुपए का ग्रे कपड़ा उधार में लेकर पेमेंट नहीं चुकाये। समय पूरा होने पर बकाये रुपए की मांग करने पर टालमटोल करते रहे। आखिरकार पांडेसरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 409, 114 के अनुसार मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
विमलकुमार बसंतलाल कापड़िया (निवासी- 31, आभूषण बंगलो, अलकापुरी चार रस्ता कतारगाम, सूरत) ने सुनील चोइथाराम मुर्जानी मां आशापुरा टेक्सटाइल के प्रोपराइटर (निवासी -बी/104 नक्षत्र प्लैटिनम, पालनपुर, कैनालरोड सूरत), लोकेशकुमार भगवानदास खत्रानी मां आशापुरा टेक्सटाइल के कर्ताधर्ता (निवासी- 4/एल/11, बालाजी अगोड़ा रेजिडेंसी सुघड मॉल, गांधीनगर), कपड़ा दलाल प्रकाशभाई असरानी (निवासी- 111, गोपीनाथ सोसायटी, रामनगर रांदेड़ रोड सूरत), कपड़ा दलाल बसंतभाई सेलर (निवासी- सुभाष गार्डन, जहांगीरपुर रोड, सूरत), कपड़ा दलाल दशरथभाई पारेख ने मेरे प्रतिष्ठान दुकान नंबर 4540/41,राधाकृष्णा टैक्सटाइल मार्केट रिंग रोड सूरत पर आये और एक दूसरे की मिलीभगत से 25 फरवरी 2020 से 21 मार्च 2020 के दौरान षड्यंत्र के तहत अलग-अलग बिल चालान से कुल 1,91,50,188 रुपए कीमत का ग्रे कपड़ा उधार में ले लिया। धारा धोरण के अनुसार 30 से 35 दिन दिनों में पेमेंट चुकाने का वादा किया था। मुद्दत पूरा होने पर जब पेमेंट नहीं चुकाये तो फोन करने पर फोन बंद आया यानी दुकान बंद करके भाग गए। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह विश्वासघात एवं धोखाधड़ी की है। किस घटना की शिकायत डीसीबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 409, 120 (बी) के तहत दर्ज की गई है। आगे की जांच पीएसआई एन.ए चौहान कर रहे हैं।