सूरत : फोगवा ने बिजली कंपनी पर लोड बढ़ाने के लिए एच. टी कनेक्शन में अधिक चार्ज वसूलने का लगाया आरोप
फोगवा प्रमुख ने उर्जामंत्री को लिखा पत्र
पिछले काफी दिनों से साउथ गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा नए एवं लोड बढ़ाने के लिए एच. टी कनेक्शन में आपूर्ति होने पर के.वी.ए. शुल्क गलत तरीके से वसूला जा रहा है, जो गुजरात विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के खिलाफ है और गुजरात ऊर्जा विकास निगम के किसी भी परिपत्र में इस तरह के शुल्क लगाने का इरादा नहीं है। इसके अलावा गुजरात ऊर्जा विकास निगम की किसी भी अन्य बिजली कंपनी द्वारा ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर वेलफेयर एसोसिएशन ( फोगवा) के प्रमुख अशोकभाई जीरावाला ने दक्षिण गुजरात विज कंपनी द्वारा गलत तरीके से वसूले जा रहे अधिक चार्ज के संदर्भ उर्जामंत्री कनुभाई देसाई को पत्र लिखा है।
फोगवा प्रमुख ने बताया है कि दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड में यदि किसी नए या लोड बढाने एचटी कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाता है, तो दक्षिण गुजरात पावर कंपनी द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ, यदि फीडर पर 150 एम्पीयर से अधिक का लोड है या फीडर पहले से विभाजित है, तो बिजली कंपनी द्वारा किए गए खर्च पर के.वी.ए चार्ज के रुप में एस्टीमेट में जोड़कर दिया जाता है, जिससे लाखों रुपये लोगों को गलत तरीके से भरना पड़ता है। बिजली कंपनी की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और क्षमता से अधिक लोड होने पर फीडर को विभाजित करने के लिए बिजली कंपनी द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार विभाजन सिस्टम सुनिश्चित कर योजना के तहत सुधार करना होता है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
दक्षिण गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आने वाला औद्योगिक क्षेत्र जो गुजरात की रीढ़ है और जो करोड़ों लोगों को रोजगार के साथ-साथ गुजरात और केंद्र को करोड़ों रुपये का राजस्व प्रदान करता है।
अगर हम इस तरह के गलत चार्जिंग के अतिरिक्त शुल्क को सरकार के शिलिंग में गिनें, तो दक्षिण गुजरात पावर कंपनी द्वारा आज तक गलत तरीके से चार्ज करके उपभोक्ताओं को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। आगे यह झूठा चार्ज भी अनिवार्य रूप से भरना पड़ेगा। बावजूद इसके, जब इस तरह के शुल्क की वापसी के लिए दक्षिण गुजरात पावर कंपनी के तथाकथित उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत करते हैं, तो बिजली कंपनी के अधिकारी ऐसे गलत तरीके से पैसा वापस करने के बजाय माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर करते हैं। इसके लिए ग्राहकों को ऐसे लीगल काम के लिए जब तक केस चले तब तक वकीलों को फीस देना पड़ता है और कोर्ट धक्का खाने के साथ ही अतिरिक्त चार्ज भरे बिना नहीं बच सकते हैं।
फोगवा प्रमुख ने विज्ञप्ति में उपरोक्त समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और ग्राहकों को गलत चार्ज देने से मुक्ति दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक साक्ष्य है कि आज तक कीम-कोसंबा, करंज, कडोदरा, पलसाना बारडोली क्षेत्र के ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए गलत शुल्क का विवरण तथा ग्राहक तकरार निवारण फोरम में की गई शिकायत का विवरण जब भी आवश्यक हो या हमें उपस्थित होना पड़े हम सभी विवरणों के साथ उपस्थित रहेंगे और सभी विवरण भी प्रदान करेंगे।