जेठवा हत्याकांड में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष ठहराया

जेठवा हत्याकांड में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष ठहराया

जुलाई-2010 में गुजरात हाईकोर्ट परिसर के सामने ही आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की पोइंट ब्लैंक रैंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केस के आरोपियों में से एक पूर्व भाजपा सांसद दीनू बोघा सोलंकी सहित अन्य 6 लोगों को निर्दोष ठहराते हुए मुक्त करने का आदेश दिया है। 

जस्टिस ए एस सुपहीया और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने 234 पृष्ठ के अपने फैसले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। गुजरात में मंगलवार को लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आए इस फैसले से राजनीति गर्मा गई है। 

बता दें कि अमित जेठवा अवैध खनन सहित अनेक विषयों पर आरटीआई करने के लिये जाने जाते थे। हत्या से एक महीने पहले गीर के जंगल के आसपास अवैध खनन के संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हत्या के  इस सनसनीपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने 2012 में मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था और 2019 में सीबीआई स्पेश्यल कोर्ट, अहमदाबाद द्वारा भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी, और अन्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।