गुजरात : धानेरा के 54 ग्राम अंजना चौधरी समाज का प्रस्ताव, फैशनेबल दाढ़ी रखने पर 51 हजार दंड

समाज में अफीम का चलन जारी रहने पर एक लाख रुपए दंड का प्रावधान किया गया 

गुजरात : धानेरा के 54 ग्राम अंजना चौधरी समाज का प्रस्ताव, फैशनेबल दाढ़ी रखने पर 51 हजार दंड

समाज की बैठक में 21 प्रस्ताव पारित किए गए

उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा में 54 ग्राम अंजना चौधरी समाज की बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अग्रणियों का कहना है कि समाज की बैठक में 21 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि अगर समाज में कोई भी युवक फैशनेबल दाढ़ी रखता है तो उस पर 51 हजार रुपये का भारी भरकम दंड लगाया जाएगा।

समाज को अच्छी नहीं लगने वाली दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए 

धनेरा स्थित कॉलेज परिसर में आयोजित बैठक में अंजना चौधरी समाज के नेता, बुजुर्ग व युवा शामिल हुए। इस बीच शिकारपुरा धाम के गादीपति दयाराम महाराज ने कहा कि दाढ़ी रखना हिंदू धर्म में साधु-महात्माओं का काम है। युवा दाढ़ी राखे जो समाज को शोभनीय न हो ऐसी दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। बैठक में दाढ़ी रखने वाला अंजना चौधरी समाज का कोई युवक अब दाढ़ी नहीं रखेंगा। अगर वह रखता है तो उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रसंग पर होने वाले अनियमित खर्च पर भी रोक लगानी चाहिए

बैठक में समाज के अध्यक्ष रायमल पटेल ने कहा कि अंजना समाज में नशा बंद होना चाहिए। प्रसंग में होने वाले अनियमित खर्च पर भी रोक लगानी चाहिए। मृत्यु प्रसंग में अफीम की प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिए। समाज में अफीम का चलन जारी रहने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बेटी की शादी में पेटी भरने में 51 हजार से अधिक नहीं देना चाहिए। शादी में वोनोला प्रथा पर रोक, भोजन समारोह में पोष्टिक भोजन, डीजे पर रोक, शादी में भाड़े के आदमी की सेवा नहीं, मृत्यु पर बहनों को पैसा नहीं लेना या देना, मृत्यु के बारहवां दिन रावण करने के बाद किसी नहीं जाना चाहिए आदि  प्रस्ताव पारित किये गये हैं।

धानेरा में हुई बैठक में यह प्रावधान किए गए

समाज में सामूहिक विवाह का आयोजन करने, ममेरु भी एक ही बार भरने, भाई-बहन को पाट एवं चोरी में 1100 रुपये से अधिक नहीं देने, चोरी में आये रुपये को सार्वजनिक रूप से न गिनाएं। शादी समारोह में पटाखे सीमित फोड़ने तथा शादी समारोह में कंकोत्री की साधारण छपाने एवं शादी में वोनोला प्रथा को बंद करने, बेटी की पेटी में 51 हजार से ज्यादा नहीं भरने, मृत्यु के अवसर पर वराड के रूप में केवल 10 रुपये लेने, मृत्यु की घटना के बाद मृत व्यक्ति के परिजनों को वहां एकत्र होने के लिए नहीं जाना चाहिए, मृत्यु के अवसर पर रिश्तेदारों को दीया जलाने के लिए न बुलाएं।