सज्जन कुमार के खिलाफ सजा पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

सज्जन कुमार के खिलाफ सजा पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) नयी दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सजा की अवधि पर फैसला 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता ने दिल्ली की अदालत से पूर्व कांग्रेस सांसद को मृत्युदंड देने का आग्रह किया। कुमार द्वारा उकसाई गई भीड़ ने शिकायतकर्ता के पति और बेटे को मार डाला था।

शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी जिसके बाद अदालत ने कुमार के खिलाफ सजा की अवधि पर फैसला 25 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने अदालत से कहा, ‘‘आरोपी भीड़ का नेता था, जिसने अन्य लोगों को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने तथा निर्मम हत्या करने के लिए उकसाया और उसे मृत्युदंड से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए।’’

अदालत ने कुमार के वकील से दो दिन के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने को कहा है।

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