महाकुम्भ में सिलेण्डर की जांच होगी अनिवार्य: दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी
महाकुम्भ नगर, 21 जनवरी (भाषा) महाकुम्भ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना के बाद श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा रसोई गैस (एलपीजी) सिलेण्डर से जुड़ी सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई।
उत्तर प्रदेश सरकार के एक बयान के अनुसार इस बैठक में विभागीय अधिकारियों, एलपीजी वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान एलपीजी रिसाव से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए।
बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक एलपीजी सिलेण्डरों में रिसाव की जांच तकनीकी सहायकों द्वारा की जाएगी। रिसाव की पुष्टि होने पर सिलेण्डर की आपूर्ति रोक दी जाएगी। उपभोक्ताओं के गैस सिलेण्डर, पाइप और रेगुलेटर की जांच कर मानक के अनुसार न होने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिये गये।
मेला क्षेत्र में तकनीकी सहायकों के दलों को तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किलोग्राम गैस तक ही भण्डारण की अनुमति होगी। हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेण्डरों की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी एलपीजी वितरकों और अधिकारियों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में यह तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
रविवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार की बैठक महत्वपूर्ण है।रविवार को महाकुंभ मेले में सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा शिविर के पास आग लग गई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
एक अधिकारी ने बताया, "निरीक्षण में पता चला कि श्री हरि दिव्य साधना पीठ शिविर में एक छोटे से टेंट में आग लग गई थी। शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ।"