अहमदाबाद : हाईकोर्ट ने एएमसी के बर्खास्त सभी 9 फायर अफसरों को स्थायी करने का दिया आदेश
बर्खास्त किये जाने के बाद सभी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
गुजरात उच्च न्यायालय ने एएमसी के 9 अग्निशमन अधिकारियों की सेवा समाप्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सभी 9 अधिकारियों को बुधवार से स्थायी करने का आदेश दिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम के 9 अधिकारियों को बर्खास्त करने के बाद सभी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
अहमदाबाद नगर निगम के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में कार्यरत 9 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने अनधिकृत/झूठे प्रायोजन के माध्यम से एन.एफ.एस.सी., नागपुर में गलत तरीके से प्रवेश प्राप्त करके शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी। इसके आधार पर सतर्कता जांच और औद्योगिक रिलेशन विभाग की विभागीय जांच में अपराध सिद्ध होने के बाद अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त द्वारा उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए? इस संबंध में अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में अग्निशमन अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया।
ओम जडेजा, आसिफ शेख, सुधीर गढ़वी, शुभम खड़िया, अभिजीत गढ़वी, मेहुल गढ़वी, अनिरुद्ध गढ़वी, कैजाद दस्तूर, इनायत शेख समेत 9 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जो हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद सभी को स्थायी करने का आदेश दिया गया है।