राजकोट :  बलात्कार मामले में 20 साल कैद की सजा

आरोपी ने नशीला पदार्थ देकर किया बलात्कार

राजकोट :  बलात्कार मामले में 20 साल कैद की सजा

 अदालत ने धोराजी थाने में जीआरडी के पद पर कार्यरत पूर्व जीआरडी कांस्टेबल भरत मगनभाई शेखवा को बलात्कार के आरोप में दोषी करार देते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता की मां ने धोराजी थाने में आकर तत्कालीन पुलिस निरीक्षक हुकुमत सिंह जाडेजा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि जीआरडी जवान भरत मगन भाई शेखवा ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। दिनांक 29-3-2021 को आरोपी ने पीड़िता से अश्लील मांग की थी। जिसकी शिकायत मिलने पर पीड़िता के पिता फइबा और आरोपी के परिवार वालों के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले की जांच भी उपरोक्त अधिकारी द्वारा की गई तथा आरोप पत्र भी दाखिल किया गया।

इस चार्जशीट में आरोपी भरत मगनभाई शेखवा के खिलाफ बलात्कार और मारपीट तथा उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मारपीट के आरोप दर्ज किए गए थे। धोराजी कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों की गवाही.. की वैज्ञानिक जांच के बाद आरोपी को दोषी पाया।

पीड़िता ने अदालत के समक्ष गवाही में कहा कि आरोपी उसे नींद की गोलियां देता था और घर में सभी के भोजन में इन्हें मिलाने को कहता था। इसके बाद वह आकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। सरकार की ओर से लोक अभियोजक कातकेय पारेख ने तर्क दिया कि आरोपी ने स्वयं, जो धोराजी पुलिस स्टेशन में जीआरडी के रूप में कार्यरत था, इन सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है।

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