शेयर बाजार को जानकारी दिये बिना सोशल मीडिया पर सूचना देने को लेकर ओला इलेक्ट्रिक को चेतावनी
नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्धता नियमों का उल्लंघन करने के लिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को चेतावनी दी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने शेयर बाजारों को सूचित करने से पहले सोशल मीडिया पर स्टोर विस्तार योजनाओं को साझा करके सूचीबद्धता नियमों का उल्लंघन किया है।
सेबी ने कंपनी को लिखे एक पत्र में 20 दिसंबर, 2024 तक कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर नेटवर्क के चार गुना विस्तार की योजना के प्रचारित-प्रसारित करने पर आपत्ति जताई है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बीएसई पर इस पत्र को साझा किया है।
पत्र में कहा गया, ‘‘यह देखा गया है कि उपरोक्त सूचना आपने दो दिसंबर, 2024 को दोपहर 1:36 बजे (बीएसई) और दोपहर 1:41 बजे (एनएसई) पर प्रसारित की गई, जबकि आपके प्रवर्तक और चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक भाविश अग्रवाल ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया मंच एक्स पर दो दिसंबर, 2024 को सुबह 9.58 पर ही कर दी थी।’’
सेबी ने कहा कि यह सूचीबद्धता नियमों का उल्लंघन है और इसे गंभीरता से लिया गया है।
नियामक ने कहा, ‘‘आपको चेतावनी दी जाती है और भविष्य में सावधान रहने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपने अनुपालन मानकों में सुधार करने की सलाह दी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत उपयुक्त कदम उठाये जाएंगे।’’
सेबी ने कंपनी से ‘सुधारात्मक कदम उठाने, इस पत्र और उठाए गए सुधारात्मक कदमों को अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखने तथा इस पत्र की एक प्रति उन शेयर बाजारों को देने के लिए कहा, जिनपर कंपनी सूचीबद्ध है।
कंपनी ने दो दिसंबर कहा था कि उसने 20 दिसंबर, 2024 तक अपने स्वामित्व वाले स्टोर नेटवर्क को चार गुना बढ़ाकर 4,000 तक करने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा था कि मौजूदा स्टोर की संख्या 800 से बढ़ाकर 4,000 करने की तैयारी है।