हत्या के आरोप में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को आजीवन कारावास
बलरामपुर, 19 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जिला एवं सत्र अदालत ने एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दोषियों पर सामूहिक रूप से 4.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला सरकारी वकील कुलदीप सिंह ने बताया कि यह घटना दो दिसंबर 2019 को ललिया थाना क्षेत्र के अरनहवा गांव में हुई थी। बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद विद्या राम (40) की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
सिंह ने बताया, "मृतक के भाई जुग्गी लाल ने मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। गवाहों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने मुनेश्वर और उसके तीन बेटों- प्रभु दयाल, राकेश और सुनील को अपराध का दोषी पाया।"
उन्होंने बताया कि अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।