हिंदुस्तान कोका-कोला के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से उच्च न्यायालय का इनकार

हिंदुस्तान कोका-कोला के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से उच्च न्यायालय का इनकार

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मिलावटी पेय पदार्थों की कथित बिक्री को लेकर जालना जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

वर्ष 2001 में महाराष्ट्र के जालना जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निरीक्षण के दौरान कंपनी के उत्पाद ‘कनाडा ड्राई’ की सीलबंद बोतलों के भीतर कुछ रेशेदार पदार्थ और मकड़ी के जाले पाए थे। उसके बाद उत्पाद की 321 बोतलों का स्टॉक जब्त कर लिया गया था।

बोतलों की जांच के बाद जालना में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की अदालत में खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

मार्च, 2010 में मजिस्ट्रेट ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। उस समय कंपनी ने शिकायत और नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई।

उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने गत बुधवार को हिंदुस्तान कोका-कोला को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति वाई जी खोबरागडे ने कहा कि शीतल पेय विनिर्माता ने कार्यवाही रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बताया है।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने वाले पिछले आदेश को आठ सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की भी खारिज कर दी।

इस तरह कंपनी के खिलाफ करीब 14 साल से रुकी हुई आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

 

भाषा प्रेम

 

प्रेम अजय

अजय