उत्तर प्रदेश में दहेज से जुड़े हत्या मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में दहेज से जुड़े हत्या मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास

मैनपुरी (उत्तर प्रदेश), 11 दिसंबर (भाषा) मैनपुरी की एक स्थानीय अदालत ने दहेज से जुड़े हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के वकील राकेश गुप्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने वर्ष 2018 में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर निशा नामक विवाहिता की हत्या के जुर्म में उसके पति सत्येंद्र, ससुर उपदेश चौहान और सास मीना देवी को सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीड़िता निशा के भाई स्वतंत्र प्रताप सिंह ने तीन अक्टूबर 2018 को कुर्रा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

गुप्ता के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 23 नवंबर, 2017 को शादी के बाद निशा के पति, ससुर और सास मीना उसे दहजे में कार और दो लाख रुपये नकद धनराशि देने की मांग करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

शिकायत के अनुसार मांग पूरी नहीं होने पर तीनों ने एक अक्टूबर 2018 को निशा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।