छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शिक्षिका ने किया समर्पण, जमानत मिली

छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शिक्षिका ने किया समर्पण, जमानत मिली

मुजफ्फरनगर (उप्र), छह दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शामिल स्कूल शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने बृहस्पतिवार को विशेष पोक्सो अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे नियमित जमानत मिल गई।

अपर जिला न्यायाधीश (पोक्सो) अलका भारती ने स्कूल शिक्षिका तृप्ता त्यागी को नियमित जमानत दे दी और आदेश दिया कि आरोपी को 25,000 रुपये की दो जमानतें देनी होंगी। साथ ही उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की।

तृप्ता त्यागी के वकील कपिल अहलावत ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर तृप्ता त्यागी ने विशेष पोक्सो अदालत में आत्मसमर्पण किया और मामले में नियमित जमानत की अपील की।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को तृप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें मामले में दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने पिछले साल अदालत में तृप्ता त्यागी के खिलाफ भादस की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

यह घटना 23 अगस्त, 2023 को एक वीडियो सामने आने के बाद सामने आई, जिसमें तृप्ता त्यागी अपने छात्रों को मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाने के तहत खुब्बापुर गांव के एक स्कूल में एक युवा मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने का निर्देश देती दिख रही थीं।

घटना के बाद मामले के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को नोटिस भी दिया गया था। लड़के के परिवार की शिकायत पर तृप्ता त्यागी मामला दर्ज किया गया।