सूरत : एसएमए की साप्ताहिक मीटिंग में जीएसटी के नये नियम पर हुई चर्चा

किरायेदारों को अब किराए पर देना होगा जीएसटी

सूरत : एसएमए की साप्ताहिक मीटिंग में जीएसटी के नये नियम पर हुई चर्चा

सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन की 186वीं नियमित  साप्ताहिक समस्या समाधान मीटिंग का आयोजन व्यापारी भाईयों की निःस्वार्थ सेवा में दिनांक 13 अक्टूबर 2024 रविवार को प्रातःकाल 9.30 से 10.30  बजे तक माहेश्वरी भवन, बोर्ड रुम पहला माला पर सीटी लाइट के प्रांगण में "एसएमए"  प्रमुख  नरेन्द्र साबू व उनकी पूरी पंच पैनल एवं कोर कमेटी टीम की अगुवाई में आयोजित की गई। इस मीटिंग में 112 व्यापारी भाईयों की सादर उपस्थिति रही और 20 आवेदन पत्र समस्या समाधान हेतु सुनवाई हुई, जिसमें से 2 आवेदन का समाधान तुरंत बातचीत द्वारा किया तथा शेष आवेदन मामलें पंच पैनल एवं  लीगल टीम को सौंप दिये गये हैं जो की समयानुसार समाधान प्रक्रिया में आ जायेंगे। एक एजेंट भाई के बिहार में 30 लाख रुपए की बड़ी रकम लेनी निकलती थी, जिसका तुरंत हाथों-हाथ बातचीत द्वारा समाधान कराया गया। सभी व्यापारी भाइयों ने संगठन के इस सकारात्मक कार्य का बहुत स्वागत किया है।

मीटिंग में सर्वप्रथम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो नया कानून आया उस पर चर्चा हुई। गत 8 अक्टूबर 2024 को जारी जीएसटी कानून की अधिसूचना के अनुसार 10 अक्टूबर 2024 से लागू हुआ नया जीएसटी नियम के अनुसार किरायेदारों को अब किराए पर जीएसटी देना होगा। 10 अक्टूबर 2024 से कोई भी वाणिज्यिक किराए की संपत्ति जो किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से किराए पर ली जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति को इस तरह के किराए पर आरसीएम आधार पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह कानून 10 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। इसलिए, 10 अक्टूबर से पहले का कोई भी किराया इन्वॉइस इस कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। यह कानून सभी वाणिज्यिक उपयोग के लिए संपत्ति पर लागू होता है। यहां तक कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला घर भी इस कानून के अंतर्गत आएगा। आरसीएम पर जीएसटी का भुगतान नकद में करना होगा और क्रेडिट लेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। इस नए नियम से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले आईटीसी बैलेंस वाले लोग होंगे। इनके आईटीसी लेजर बैलेंस में वृद्धि होगी। आईटीसी का दावा न कर सकने वाले लोग, जैसे कि कंपोजिट डीलर, रेस्तरां ऑपरेटर आदि

सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रमुख नरेंद्र साबू ने बताया इस नए कानून से छोटे व्यापारी जो कंपोजिशन स्कीम में है उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनकी यह रकम जीएसटी डिपार्टमेन्ट के पास जमा हो जाएगी, जिसका वह क्लेम नहीं कर सकते है। छोटे व्यापारियों की व्यापार में पूंजी ज्यादा लगेगी और उनकी नफा शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो बहुत चिंताजनक बात है। मीटिंग का समापन स्वादिष्ट शानदार अल्पाहार के साथ सम्पन्न हुआ।  मीटिंग में "एसएमए" परिवार के महेश पाटोदिया, राजकुमार चिरानिया, दुर्गेश टिबडेवाल, मनोज अग्रवाल, राजेश गुरनानी, रामकिशोर बजाज, संदीप गुप्ता आदि सदस्यों की सादर उपस्थिति रही।  

D13102024-03

निरोगी रहने के लिए शाम का भोजन हल्का एवं सूर्यास्त से पहले होना चाहिए : नरेंद्र साबू

व्यापक चर्चा के बाद अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने बताया कि जिस व्यक्ति का सुबह पेट सही रहता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। सभी लोगों को अपनी खान पान की आदत सुधारनी चाहिए। शाम के समय का भोजन कम मात्रा में और सूर्यास्त से पहले होना चाहिए तो वह भाई जिंदगी भर निरोगी रहेगा। उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीटिंग के अंत में अपने अध्यक्ष यह संबोधन में नरेंद्र साबू ने बताया कि सभी लोगों को अपना जीवन व्यसनमुक्त और कर्ज मुक्त रखना चाहिए, जिससे आपको कोई भी रोग और तकलीफ नहीं होगी जिससे आपका परिवार और व्यापार बढ़िया रहेगा।

Tags: Surat