अहमदाबाद : अब छात्र वाहन से स्कूल गए तो अभिभावकों की खैर नहीं!

डीईओ, आरटीओ और पुलिस मिलकर चलाएंगे अभियान

अहमदाबाद : अब छात्र वाहन से स्कूल गए तो अभिभावकों की खैर नहीं!

अहमदाबाद : अहमदाबाद में नाबालिगों के वाहन चलाने और दुर्घटनाएं करने के मामले बढ़े हैं। जिसे लेकर अहमदाबाद ग्रामीण डीईओ एक्शन मोड में आ गए हैं और नाबालिगों को स्कूल में वाहन नहीं लाने का सर्कुलर जारी किया है। स्कूलों को भी सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ट्रैफिक-पुलिस और आरटीओ, डीईओ के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा। जारी सर्कुलर के विपरीत यदि कोई बच्चा वाहन के साथ पकड़ा गया तो उसके माता-पिता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

अहमदाबाद ग्रामीण डीईओ ने क्या कहा?

अहमदाबाद ग्रामीण डीईओ कृपा झा ने कहा, 'मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बच्चों को 125 सीसी से अधिक के वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में बच्चे खुद, स्कूल और अभिभावकों को परेशानी में डालकर वाहन लेकर स्कूल जा रहे हैं। जिसमें छात्र के स्कूल में वाहन लाने पर प्रिंसिपल को उसके माता-पिता को सूचित करना होगा। अगर अगले दिन की ड्राइव में कोई बच्चा स्कूल में वाहन लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

स्कूल को अभिभावकों को सूचित करना होगा

डीईओ द्वारा स्कूल के पार्किंग स्थल पर जाकर भी पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और यदि कोई छात्र वाहन चलाते पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को छात्रों के माता-पिता को परिपत्र के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके बाद आरटीओ और ट्रैफिक-पुलिस के साथ डीईओ द्वारा औचक चेकिंग की जाएगी।

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