सूरत : चेन्नई के दो कपड़ा व्यापारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत

सूरत के कपड़ा कारोबारी ने सलाबतपुरा थाने में रु.13.33 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई

सूरत : चेन्नई के दो कपड़ा व्यापारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत

टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी का सिलसिला अनवरत जारी है। एजेंट के माध्यम से माल मंगवाकर बाहर की मंडियों के कपड़ा कारोबारी बकाये का भुगतान करने में टालमटोल करते रहते हैं। पैसे की मांग करने पर मध्यस्थ बने एजेंट भी मोबाइल उठाने से कतराते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में परेशान होकर सूरत के कपड़ा व्यापारी व्यापारिक संगठनों से पेशकश करने के बाद अंततः पुलिस शिकायत दर्ज कराने को मजबूर हो जाते हैं।  ऐसे ही यह घटना सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। 

 पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहनलाल ढलाराम चौधरी (निवासी-सी/48, रेशमा रो हाउस, सोनल रेजिडेंसी के सामने, पूणा पाटिया मगोब सूरत) ने अरुमुगासामी जयशंकर (शीतल टेक्सटाइल एवं ऑफर्स एंड जींस) के प्रोपराइटर दुकान नंबर 28, पहली मंजिल, नटेशन शेरी, टी-नगर, चेन्नई, तमिलनाडु तथा दुकान नंबर-1 प्लॉट नंबर 72/2, काजुरा गार्डन, पूर्व किनारो रोड, निलकराय चेन्नई, तमिलनाडु तथा रवि अमूथा (सरवाना सिल्क) के प्रोपराइटर (दुकान नंबर 536, टीएच रोड, टोंडियारपेट चेन्नई) के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 

शिकायतकर्ता सोहनलाल चौधरी ने दर्ज शिकायत में बताया है कि हम शुभ ज्योति क्रिएशन नाम से सूरत टेक्सटाइल मार्केट में कारोबार करते हैं। हमारे फर्म से चेन्नई के कपड़ा व्यापारी अरुमुगासामी जयशंकर की फर्म शीतल टेक्सटाइल तथा ऑफर्स एण्ड जींस नामक दो अलग-अलग फर्म में बिल चालान से शीतल टेक्सटाइल नामक फर्म में 13 जुलाई से 17 अक्टूबर 2018 तक 7,61,204 रुपये तथा ऑफर्स एण्ड जींस नामक फर्म में 10 अक्टूबर 2018 से 15 फरवरी 2019 तक रु. 5,41,066 सहित अरुमुगासामी जयशंकर के दोनों फर्मों में कुल 13,02,270  तथा व्यापारी रवि अमूथा के सिरवाना सिल्क नामक फर्म में 17 नवंबर से 17 दिसंबर 2018 तक अलग-अलग बिल चालान से रु.2,93,062 का तैयार साड़ी का माल भेजा था। 

व्यापारी अरुमुगासामी जयशंकर ने दोनों अलग-अलग फर्मों का मिलाकर मेरे बकाये कुल 13,02,270 में से 2,61,907 रुपए का पार्ट पेमेंट चुकाने के बाद शेष 10,40,363 रुपये तथा व्यापारी रवि अमूथा ने रु. 2,93,062 इस तरह कुल मिलाकर 13,33,425 रुपए बकाया आज दिन तक नहीं चुकाकर हमारे साथ धोखाधड़ी एवं विश्वासघात किया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 409,420, 114 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच सलाबतपुरा थाने के पीएसआई आर.जे. चौहाण कर रहे हैं। 

 व्यापारी सोहनलाल ने बताया कि हम बार-बार बकाये की मांग करते रहे, इस बीच हम 2-3 बार चेन्नई भी गये थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। एजेंट भी फोन नहीं उठाता है। इस संदर्भ में व्यापारिक संगठन फोस्टा से भी पेशकश करने के बाद अंततः पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। 

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